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हाईवे के आसपास शराब दुकानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

कोर्ट ने अपने इस आदेश में कहा था कि 31 मार्च के बाद राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गो पर 500 मीटर की दूरी तक शराब की दुकाने नहीं रहेंगी।

Updated on: 31 Mar 2017, 11:10 AM

नई दिल्ली:

शराब की दुकानें राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी तक हटा दी जाएगीं या उन्हें राहत मिलेगी इस बात का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस मामले पर सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने 15 दिसंबर को राजमार्गों के पास शराब दुकानों को लेकर एक आदेश जारी किया था। कोर्ट ने अपने इस आदेश में कहा था कि 31 मार्च के बाद राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गो पर 500 मीटर की दूरी तक शराब की दुकाने नहीं रहेंगी।

कोर्ट के इस आदेश के बाद शराब विक्रेताओँ और राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कोर्ट से आदेश लागू करने की समय सीमा बढ़ाने और आदेश में संशोधन करने की मांग की थी।

कोर्ट के इस आदेश के बाद होटल और रेस्टोरेंट के मालिक भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं उनका कहना है कि कोर्ट के इस आदेश की आड़ में सरकारें उनके लाइसेंस भी रिन्यू करने से मना कर सकती है ऐसे में कोर्ट अपना आदेश साफ करे।

राज्य सरकारों का कहना था कि सभी राज्यों के लिए एक समान आदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि सभी राज्य की भौगोलिक स्थिति अलग होती है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल, अरुणाचल, मेघालय और सिक्किम भी कोर्ट में याचक की मुद्रा में खड़े थे।

कई राज्यों का कहना था कि पहाड़ी क्षेत्रों में हाईवे से शराब की दुकाने 500 मीटर दूर करने का मतलब है कि सभी दुकाने बाहर हो जाएंगे। राज्यों का ये भी कहना था कि कई जगह बस्तियां हाईवे से लगी हुई होती हैं ऐसे मे 500 मीटर की दूरी का मतलब है कि दुकाने बस्ती के बाहर हो जाना।

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कोर्ट के इस फैसले को लेकर होटल और रेस्टोरेंट मालिकों की ओर से कहा गया था कि दिल्ली का होटल ताज, मौर्या व अन्य कई बड़े छोटे होटल और रेस्टोरेन्ट भी इसकी चपेट में आ रहे हैं क्योंकि शराब की बिक्री पर रोक के चलते सरकार उनका लाइसेंस रिन्यू करने से मना कर सकती है।

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