अयोध्या-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ दाखिल 13 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की बेंच इस बात पर विचार कर रही है कि क्या मामले से जुड़े एक अहम सवाल को संविधान पीठ में भेजा जाना चाहिए। ये मांग एक मुस्लिम पक्षकार की तरफ से की गई है।
मुस्लिम पक्षकार ने 1994 में आए इस्माइल फारुखी फैसले पर दोबारा विचार की मांग की है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माना था कि मस्ज़िद इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
अगर कोर्ट इस मामले को संविधान पीठ को सौंपता है तो अयोध्या विवाद की सुनवाई शुरू होने में कुछ देरी हो सकती है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अयोध्या में विवादास्पद राम जन्मभूमि पर बने अस्थायी मंदिर में पूजा करने के अधिकार संबंधी उनकी याचिका पर जल्दी सुनवाई करने से इंकार कर दिया।
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Source : News Nation Bureau