सुप्रीम कोर्ट ने पशुवध कानून मामले में केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार द्वारा देश में पशु बिक्री बैन के खिलाफ सुनवाई की याचिका पर केंद्र सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार द्वारा देश में पशु बिक्री बैन के खिलाफ सुनवाई की याचिका पर केंद्र सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। याचिका हैदराबाद के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था।
कोर्ट ने इस नोटिस का जवाब केंद्र से 11 जुलाई तक मांगा है। बता दें कि केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए गाय, भैंस को काटने के लिए खरीदने पर रोक लगा दी थी।
हैदराबाद के वकील फाहिम कुरैशी ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था। फाहिम ने अपनी याचिका में कहा था कि सरकार का आदेश संविधान के अनुरुप नहीं है, क्योंकि यह जानवरों की खरीद फरोख्त करने वाले व्यापारियों से उनके कमाने का जरिया छीनने जैसा है।
Supreme Court issues notice to Centre on a PIL filed by a Hyderabad based NGO on cattle slaughter notification.
— ANI (@ANI_news) June 15, 2017
याचिका में केंद्र की ओर से 23 मई को पशु क्रूरता रोकथाम नियम के तहत जारी नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि सरकार ने यह नोटिफिकेशन अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जारी किया है, जो असंवैधानिक है।
याचिका के अनुसार बूचड़खानों के लिए मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक का नोटिफिकेशन मनमाना और गैर कानूनी है। यह नोटिफिकेशन पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम-1960 का उल्लंघन करता है।
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