गुजरात राज्यसभा चुनाव में नोटा (किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना) के इस्तेमाल के विरोध में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गुजरात कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा।
कांग्रेस ने कहा, 'गुजरात चुनाव में नोटा के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए और इसे रद्द किया जाए। नोटा का प्रावधान अंसवैधानिक है और जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन करता है।'
गुजरात कांग्रेस की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा, 'नोटा का प्रावधान संविधान में नहीं है और न ही कोई कानून है। यह सिर्फ चुनाव आयोग का आदेश है।'
सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नोटा के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए इसे रद्द करे और इसे असंवैधानिक करार दे।
निर्वाचन आयोग ने हालांकि कहा कि आयोग ने 2013 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्पष्ट कर दिया था कि नोटा का विकल्प राज्यसभा चुनावों में मान्य होगा।
आपको बता दें की गुजरात में आठ अगस्त को राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस मुश्किल में है। उसके कई विधायक पार्टी छोड़ या तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं या फिर बागी रुख अपनाए हुए हैं।
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Source : News Nation Bureau