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सुप्रीम कोर्ट आज CAA के समर्थन और विरोध में दायर 140 याचिकाओं पर करेगा सुनवाई

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध और समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में 140 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं.

Updated on: 21 Jan 2020, 11:45 PM

नई दिल्‍ली:

उच्चतम न्यायालय संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) की संवैधानिक वैधता को परखने का आग्रह करने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करेगा. प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर तथा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने केंद्र को विभिन्न याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था और पीठ संभवत: 132 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. इन याचिकाओं में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिकाएं भी शामिल हैं. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर को नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दी थी, जिससे यह कानून बन गया था.

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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 18 दिसंबर को सीएए की संवैधानिकता की समीक्षा करने का फैसला किया था, जबकि इस पर रोक लगाने से मना कर दिया था. नागरिकता संशोधित कानून (CAA) में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक आए हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है.

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया था. नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था.

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केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है. देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे प्रदर्शनों के बीच नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाला ऐसा पहला राज्य बन गया है. बता दें कि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट इस कानून के खिलाफ करीब 60 याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है.