नाबालिग बीबी से संबध बनाने पर चलेगा रेप का मुकदमा या नही, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट में नाबालिग बीवी से शारीरिक संबंध को दुष्कर्म न मानने वाली धारा 375(2) की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सुप्रीम कोर्ट में नाबालिग बीवी से शारीरिक संबंध को दुष्कर्म न मानने वाली धारा 375(2) की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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Shivani Bansal
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नाबालिग बीबी से संबध बनाने पर चलेगा रेप का मुकदमा या नही, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट में नाबालिग बीवी से शारीरिक संबंध को दुष्कर्म न मानने वाली धारा 375(2) की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। 

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अब सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय लेना है कि क्या नाबालिग लड़की को पति के खिलाफ 'रेप' की शिकायत दर्ज करने का अधिकार दिया जा सकता है या नहीं। केंद्र सरकार ने आईपीसी 375 (2) का बचाव करते हुए कहा है कि कि यह सरकार का काम है, कोर्ट को इसमें दखल देने से बचना चाहिए। 

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सरकार ने साफ किया कि संसद ने काफी विचार विमर्श के बाद इसे बरकरार रखा है। सरकार ने यह दलील रखी है कि क्योंकि भारत जैसे देश के सामाजिक परिवेश में बाल विवाह अभी भी प्रचलन में हैं ऐसे में अगर इसमे कोई संशोधन करना जरूरी भी है, तो यह काम संसद का है।

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Source : News Nation Bureau

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