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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि सीबीआई के निदेशक के चयन के लिए मानदंड स्थापित करते वक्त वह उसके निर्देशों को ध्यान में रखे। केंद्र सरकार ने न्यायालय से कहा कि निदेशक की नियुक्ति का फैसला करने के लिए कमेटी की बैठक दिसंबर के अंत में होगी। सीबीआई की नियुक्ति के लिए समिति में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तथा भारत के चीफ जस्टिस शामिल है।
जस्टिस कुरियन जोसेफ तथा जस्टिस आर एफ नरीमन की खंडपीठ ने कहा, 'जब आप नियमित नियुक्ति करें, तो आपको इन निर्देशों (न्यायालय ने इससे पहले के फैसले में जारी किया था) को ध्यान में रखना होगा'
जस्टिस जोसेफ ने रोहतगी से कहा, 'आप न्यायालय के निर्देश और इसके प्रभाव से वाकिफ हैं। जब आप नियमित नियुक्ति करेंगे, आपको इन निर्देशों को ध्यान में रखना होगा।'
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले में कहा था कि 'सामान्यतया' सरकार सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के लिए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के चार बैचों के अधिकारियों पर गौर करेगी। न्यायमूर्ति नरीमन ने पूछा, 'अस्थाना (सीबीआई के अंतरिम निदेशक) में ऐसा क्या खास है।'
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जैसे ही मुकुल रोहतगी ने जनवरी के तीसरे सप्ताह में एक तारीख की मांग की, गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) कॉमन काज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि यह जल्द से जल्द होना चाहिए और उन्होंने सरकार पर लोकपाल सहित ऐसे मामलों पर लंबी तारीख की मांग करने का आरोप लगाया।
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HIGHLIGHTS
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह तय मानकों के मुताबिक ही CBI डायरेक्टर की नियुक्ति करे
- केंद्र सरकार ने न्यायालय से कहा कि निदेशक की नियुक्ति का फैसला करने के लिए कमेटी की बैठक दिसंबर के अंत में होगी
Source : News Nation Bureau