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उमर अब्दुल्ला की नजरबंदी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को आदेश जल्दी रिहा करो, वरना...

जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) की नजरबंदी के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह में उमर अब्दुल्ला की रिहाई पर सरकार का नजरिया साफ करने को कहा है.

Updated on: 18 Mar 2020, 01:25 PM

नई दिल्ली:

जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) की नजरबंदी के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह में उमर अब्दुल्ला की रिहाई पर सरकार का नजरिया साफ करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र जल्द उमर अब्दुल्ला को रिहा नहीं करता है तो उनकी बहन की याचिका पर सुनवाई की जाएगी.

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उमर अब्दुल्ला को पिछले साल 5 अगस्त को कश्मीर से धारा 370 और 35ए हटने के बाद नजरबंद कर दिया गया था. इसके बाद उन्हें जम्मू कश्मीर लोक सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में ले लिया गया. इसे अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला पायलट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सोमवार को सारा अब्दुल्ला ने कहा था कि जिस फेसबुक पोस्ट को अमुर अब्दुल्ला का बताकर उमर अब्दुल्ला को शांति व्यवस्था के लिए खतरा बताया जा रहा है वह उनका है ही नहीं.

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कोर्ट में उमर अब्दुल्ला की नजरबंदी को चुनौती दी गई है. सारा अब्दुल्ला का कहना है कि सरकार उमर उब्दुल्ला को बिना वजह परेशान कर रही है. गौरतलह है कि पिछले दिनों फारुख अब्दुल्ला से नजरबंदी हटा ली गई है. हालांकि फिलहाल वह अपने घर में की कैद हैं.