जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को सुरक्षा देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने पिछले साल अपने रिटायर्ड चीफ जस्टिस, जजों और पूर्व एडवोकेट जनरल की सुरक्षा का आदेश दिया था।
इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार का कहना था कि गृह मंत्रालय की विशेषज्ञ कमिटी की सिफारिश के आधार पर लोगों को सुरक्षा दी जाती है।
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सभी पूर्व जजों और एडवोकेट जनरल को सुरक्षा देने का आदेश सरकार के काम में दखल है। इससे सरकारी खजाने पर भी बोझ पड़ रहा है।
एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने भी हाई कोर्ट के आदेश को गैरज़रूरी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद होगी।
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Source : News Nation Bureau