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सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के फैसले पर लगाई रोक, 24 नवम्बर से शुरु नहीं हो पाएगा विशेष रास्ता

सुप्रीम कोर्ट ने वैष्णो मंदिर पर एनजीटी के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें 24 नवम्बर तक बैटरी गाड़ी और पैदल यात्रियों के लिए विशेष रास्ता खोलने की बात कही गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने वैष्णो मंदिर पर एनजीटी के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें 24 नवम्बर तक बैटरी गाड़ी और पैदल यात्रियों के लिए विशेष रास्ता खोलने की बात कही गई थी।

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vineet kumar1
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सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के फैसले पर लगाई रोक, 24 नवम्बर से शुरु नहीं हो पाएगा विशेष रास्ता

SC ने NGT के फैसले पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने वैष्णो मंदिर पर एनजीटी के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें 24 नवम्बर तक बैटरी गाड़ी और पैदल यात्रियों के लिए विशेष रास्ता खोलने की बात कही गई थी।

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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान श्राइन बोर्ड ने बताया कि ऐसा कर पाना संभव नहीं है। मौसम के चलते फरवरी के अंत तक तक ही निर्माण शुरू हो पाएगा।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने  नोटिस जारी कर श्राइन बोर्ड से जवाब मांगा था।

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इससे पहले एनजीटी ने कहा था कि वैष्णो देवी में केवल पैदल चलने वालों और बैट्री से चलनेवाली कार के लिए एक विशेष रास्ता 24 नवंबर से खोला जाए। इस रास्ते पर टट्टू भी नहीं चलेंगे।

बता दें कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वैष्णो देवी भवन और यात्रा से संबंधित सभी सुविधाओं की देख-रेख करता है। राज्य के राज्यपाल इसके प्रमुख होते हैं।

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Source : News Nation Bureau

Supreme Court vaishno devi NGT
      
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