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SC ने NGT के फैसले पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने वैष्णो मंदिर पर एनजीटी के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें 24 नवम्बर तक बैटरी गाड़ी और पैदल यात्रियों के लिए विशेष रास्ता खोलने की बात कही गई थी।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान श्राइन बोर्ड ने बताया कि ऐसा कर पाना संभव नहीं है। मौसम के चलते फरवरी के अंत तक तक ही निर्माण शुरू हो पाएगा।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर श्राइन बोर्ड से जवाब मांगा था।
Supreme Court stayed one of the NGT orders that a new path exclusively for the pedestrians and battery-operated cars at Vaishno Devi shrine will be opened from 24th November.
— ANI (@ANI) November 20, 2017
इससे पहले एनजीटी ने कहा था कि वैष्णो देवी में केवल पैदल चलने वालों और बैट्री से चलनेवाली कार के लिए एक विशेष रास्ता 24 नवंबर से खोला जाए। इस रास्ते पर टट्टू भी नहीं चलेंगे।
बता दें कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वैष्णो देवी भवन और यात्रा से संबंधित सभी सुविधाओं की देख-रेख करता है। राज्य के राज्यपाल इसके प्रमुख होते हैं।
Source : News Nation Bureau