बकरीद पर कोविड नियमों में ढील पर SC ने केरल सरकार से मांगा जवाब
eid ul azha Bakrid : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार (Kerala government) से बकरीद के मद्देनजर कोरोना प्रतिबंधों में 3 दिन की छूट देने के खिलाफ दायर आवेदन पर जवाब दाखिल करने को कहा है.
highlights
- ईद-उल-अजहा से पहले प्रतिबंधों में ढील देने के खिलाफ याचिका दायर
- 3 दिन के लिए कोविड गाइडलाइंस में दी गई रियायत
- इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को करेगा सुनवाई
नई दिल्ली:
eid ul azha Bakrid : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार (Kerala government) से बकरीद के मद्देनजर कोरोना प्रतिबंधों में 3 दिन की छूट देने के खिलाफ दायर आवेदन पर जवाब दाखिल करने को कहा है. ईद-उल-अजहा (बकरीद) से पहले प्रतिबंधों में ढील देने के केरल सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. यह ढील ऐसे समय में दी गई है जब राज्य में कोरोना वायरस के मामलों और टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में वृद्धि हो रही है. इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा.
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आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के साथ ही केरल में बकरीद के चलते 3 दिन के लिए कोविड गाइडलाइंस में रियायत का मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया. याचिका में मांग की गई है कि केरल में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले. एक और वकील राधाकृष्णन ने मांग की है कि जब तक 80 फीसदी आबादी का वैक्सीनेशन न हो जाए, तब तक ऐसे सामाजिक/धार्मिक आयोजनों की इजाजत नहीं होनी चाहिए.
याचिकाकर्ता के सीनियर वकील विकास सिंह ने कहा कि केरल में इस वक्त देश के सबसे ज्यादा कोरोना केस हैं. यूपी में सिर्फ 59 केस है तो केरल में 13 हजार केस है. इस पर कोर्ट संज्ञान लेकर उचित आदेश पास करें. केरल सरकार ने कहा कि कुछ ही एरिया में बकरीद के चलते कुछ दुकानों को ही खोलने इजाज़त दी गई है.
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इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि हालात को देखते हुए केरल सरकार आज ही जवाब दाखिल करे और बताए कि आखिर क्यों बकरीद के चलते 3 दिन के लिए कोविड गाइडलाइंस में रियायत दी गई है. कोर्ट कल भी सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि केरल में पॉजिटिविटी दर 10 फीसदी से ज्यादा है, जबकि यूपी में महज 0.02 प्रतिशत है.
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