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सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली मामले में दिया बड़ा फैसला, होम बायर्स को मिली बड़ी राहत

होम बायर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली अटके पड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) को 7.16 करोड़ रुपये देने का आदेश जारी किया है.

Updated on: 26 Aug 2019, 02:44 PM

नई दिल्ली:

आम्रपाली ग्रुप (Amrapali Group) के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है. दरअसल, होम बायर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली अटके पड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) को 7.16 करोड़ रुपये देने का आदेश जारी किया है. वहीं आम्रपाली के डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स से होम बायर्स के करीब 3 हजार करोड़ रुपये वसूलने को लेकर भी योजना बनाई गई है.

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आम्रपाली समूह ने कोर्ट में जमा कराया था यह फंड
मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को आदेश दिया है कि वह NBCC को फंड जारी करे ताकि अटके पड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके. बता दें कि इस पैसे को आम्रपाली समूह ने कोर्ट में जमा कराया था. यह पैसा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट्स के लिए जारी किया जाएगा. जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यू यू ललित की बेंच ने सुनावाई में यह आदेश दिया है. इसके अलावा बेंच ने फॉरेंसिक ऑडिटर्स को आदेश दिया कि रिपोर्ट को प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली पुलिस और इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया को भी भेज दी जाए.

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उच्चतम न्यायालय ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को की जाएगी. कोर्ट ने होम बायर्स को निमार्ण कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र देने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को एक नोडल सेल बनाने का आदेश भी दिया है. उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 6 महीने के अंदर 11,403 होम बायर्स को उनके घर मिल जाएंगे.