
फाइल फोटो
कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल सरकार की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि पानी के बंटवारे को लेकर दिए गए कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उसे सुनवाई का अधिकार है।
Cauvery water dispute: Centre had opposed in SC stating that plea filed by Kerala, Karnataka and Tamil Nadu was not maintainable
— ANI (@ANI_news) December 9, 2016
इस याचिका का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीफ 15 दिसंबर तय की है। तब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा।
Cauvery water dispute: Next date of hearing in the matter in SC is December 15
— ANI (@ANI_news) December 9, 2016
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तमिलनाडु के लिए कर्नाटक को 2000 क्यूसेक पानी छोड़ना है।
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Source : News Nation Bureau