कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल सरकार की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि पानी के बंटवारे को लेकर दिए गए कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उसे सुनवाई का अधिकार है।
इस याचिका का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीफ 15 दिसंबर तय की है। तब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तमिलनाडु के लिए कर्नाटक को 2000 क्यूसेक पानी छोड़ना है।
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Source : News Nation Bureau