सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 12,700 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर सोमवार को कहा कि वह इस मामले की चल रहे जांच में निगरानी नहीं कर सकती है।
कोर्ट ने कहा कि हमें निर्णय करना होगा कि क्या घोटाले को लेकर पीआईएल (जनहित याचिका) में एसआईटी (विशेष जांच टीम) जांच की कोर्ट निगरानी की मांग सही है या नहीं।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के पीआईएल को खारिज करने की मांग की है और कहा कि सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), एसएफआईओ और आयकर विभाग (आईटी) स्वतंत्र रूप से मामले की जांच कर रही है।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा, 'हम मामले की निगरानी नहीं कर सकते है। केंद्र ने कहा कि जांच के लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं।'
याचिकाकर्ता विनीत ढांडा की केंद्र और अन्य को नोटिस दिए जाने की मांग वाली याचिका पर बेंच ने कहा, 'सबसे पहले हम याचिका की मांग सही है या नहीं।'
ढांडा ने याचिका में दावा किया कि पीएनबी घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने घोटाले को अंजाम दिया और विदेश फरार हो गए और विजय माल्या के केस की तरह ही 'देश देख रहा है कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया है।'
केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि जांच एजेंसियां इस मामले की स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर रही है और छापेमारी से लेकर संपत्तियों को सीज करने का काम कर रही है, इसके न्यायालय के हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है।
कोर्ट ने वेणुगोपाल के जवाब को न्यायालय में रखते हुए इस पीआईएल की मांग को सही या गलत ठहराने पर निर्णय 23 अप्रैल को करेगी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि उसे पीएनबी घोटाले पर नीरव मोदी और अन्य की संलिप्तता को लेकर स्वतंत्र होकर जांच करे।
क्या है मामला:
पंजाब नेशनल बैंक ने 11,400 करोड़ रुपये के घोटाले के बारे में 14 फरवरी को जानकारी दी थी, जिसमें हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने पीएनबी के एक ब्रांच से फर्जी एलओयू के जरिये विदेशों में दूसरे भारतीय बैंकों से पैसे निकाले।
जांच के बाद बैंक के 1,200 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला और सामने आया था।
यह घोटाला 2011 में ही शुरु हुआ था और इस साल जनवरी के तीसरे सप्ताह में सामने आया जिसके बाद पीएनबी अधिकारियों ने संबंधित एजेंसियों को इसकी सूचना दी थी।
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Source : News Nation Bureau