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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, BS-IV वाहनों की बिक्री के लिए 1 दिन भी नहीं बढ़ेगी डेडलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने FADA की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है जो उसने BS-IV वाहनों की बिक्री या रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने के लिए लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस डेडलाइन को एक दिन के लिए भी नहीं बढ़ाया जाएगा.

Updated on: 15 Feb 2020, 06:22 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल ​डीलर्स एसोसिएशन (FADA) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें BS-IV वाहनों को बेचने की अं​तिम अवधि 1 अप्रैल 2020 से आगे बढ़ाने की बात की गई थी. दरअसल 1 अप्रैल 2020 से BS-IV इंजन वाले वाहनों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है. एक अप्रैल से किसी भी BS-IV इंजन वाले वाहनों की बिक्री नहीं की जा सकेगी. इसी डेडलाइन को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल ​डीलर्स एसोसिएशन (FADA) में याचिका दाखिल की थी.

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FADA की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि BS-IV इंजन वाले वाहनों को बेचने की डेडलाइन 1 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए. मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता ने साफ कह दिया कि कोर्ट एक दिन के लिए भी BS-IV वाहनों के बेचने की डेडलाइन नहीं बढ़ाएगी. याचिका में कहा गया कि अभी डीलरों के पास BS-IV वाहनों की एक बड़ी इन्वेन्टरी बची हुई है, जिन्हें तय समयसीमा के अंदर बेचना मुश्किल है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सुस्ती का भी इस पर असर पड़ा है. कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद से ही निर्माताओं को इन वाहनों का निर्माण पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए. यह आवेदन करने के बाद भी वाहनों को निर्माण हुआ है.

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डेढ़ साल पहले लिया गया था प्रतिबंध
केंद्र सरकार की ओर से साल 2016 में ऐलान किया था 1 अप्रैल 2020 के बाद से भारत में BS-V इंजन वाले वाहनों की जगह सीधे अगले जेनरेशन यानी BS-VI वाहनों को लाया जाएगा. इसके बाद एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी. उस मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2018 को एक सुनवाई में कहा था कि 1 अप्रैल 2020 के बाद देश में BS-IV इंजन वाले एक भी वाहन को न तो बेचा जाएगा और न ही उनकी रजिस्ट्रेशन हो सकेगा.