सुप्रीम कोर्ट में दायर सभी जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) की बेंच सुनवाई करेगा। नए रोस्टर प्रणाली के अनुसार सीजेआई की बेंच खुद सभी जनहित याचिकाओं की सुनवाई करेगें।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ट जजों ने रोस्टर को लेकर सीजेआई दीपक मिश्रा से आपत्ती जताई थी। इस प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस कुरियन, जस्टिस लोकुर और जस्टिस गोगोई शामिल थे।
प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जजों ने कहा था कि शीर्ष अदालत की प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है। वहीं इस विवाद के बाद सीजेआई ने कहा था कि जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जजों ने कहा था, 'यह भारतीय न्याय व्यवस्था, खासकर देश के इतिहास और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक असाधारण घटना है। हमें इसमें कोई खुशी नहीं है, हम यह कदम उठाने पर मजबूर हुए हैं।'
ऐसा देश में पहली बार हुआ था कि जजों को सुप्रीम कोर्ट की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में मीडिया से बातचीत करना पड़े। हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस कुरियन ने आश्वासन देते हुए कहा है कि यह मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा।
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Source : News Nation Bureau