कावेरी जल विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस दौरान तमिलनाडु को दो हजार क्यूसेक पानी रोजाना मिलेगा। इसके पहले कर्नाटक सरकार ने 20 सितंबर के आदेश में बदलाव की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सरकार का कहना था कि उसके पास पर्याप्त पानी नहीं है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 20 सितंबर को कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था कि 27 सितंबर तक रोजाना तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का 6 हजार क्यूसेक पानी छोड़े। इसके बाद शीर्ष अदालत ने पानी की मात्रा बढ़ाकर 9 हजार क्यूसेक कर दी थी।
Source : News Nation Bureau