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पी चिदंबरम( Photo Credit : फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दर्ज याचिका पर अपने फैसले को सुरक्षित रखा है जिसमें पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram ) की जमानत खारिज कर दी गई थी.
जिसके बाद आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अरेस्ट चिदंबरम (Chidambaram) ने जमानत रद्द करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया मामले के संबंध में विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम व उनके बेटे कार्ति व अन्य शामिल हैं. सूत्रों ने आईएएनएस से कहा कि एजेंसी द्वारा दायर आरोप पत्र में 14 आरोपियों के नाम है, जिसमें पीटर मुखर्जी, कार्ति, पी.चिदंबरम, कार्ति के अकांउटेंट भास्कर व कुछ नौकरशाहों के नाम शामिल हैं.
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सूत्रों ने आगे कहा कि एजेंसी ने कंपनी आईएनएक्स मीडिया, चेस मैनेजमेंट व एससीएल को भी नामित किया है. पी.चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम का नाम मामले में पीटर व इंद्राणी मुखर्जी द्वारा लिया गया था. पीटर व इंद्राणी वर्तमान में मुंबई में जेल में बंद हैं.
ईडी ने भी 2017 में चिदंबरम के खिलाफ धनशोधन का मामला दायर किया है.