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राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, पढ़ें पूरी खबर

राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई.

Updated on: 10 May 2019, 04:37 PM

highlights

  • बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में रखा पक्ष
  • SC ने राफेल सौदा और 'चौकीदार चोर है' मामले में की सुनवाई
  • कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से सिंघवी कोर्ट में पेश हुए 
  • कोर्ट ने दोनों पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

नई दिल्ली:

राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि राहुल की ये माफी पर्याप्त नहीं है. उन्हें पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जनता को कोर्ट के बारे में गुमराह किया है.

रोहतगी ने कहा- राहुल को जनता से माफी मांगने को कहा जाए. इस पर राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- राहुल नोटिस होने से पहले खेद व्यक्त कर चुके हैं. उसके बाद हलफनामे में बिना शर्त माफी मांग चुके हैं. अब ये मामला खत्म होना चाहिए.

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राहुल की ओर से सिंघवी पेश हो रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा. यानि राफेल पुनर्विचार याचिकाओं के साथ-साथ इस पर भी सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने दोनों पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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पिछले दिनों कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर "चौकीदार चोर है" वाले बयान पर माफी मांगी थी. इस संबंध में उन्‍होंने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल कर बिना शर्त माफी मांग ली थी. अवमानना मामले में हलफनामा दाखिल कर राहुल गांधी ने कहा- गलती से पार्टी का राजनीतिक नारा कोर्ट के आदेश के साथ मिलाकर बोल दिया था. इससे पहले के हलफनामे में राहुल ने गलती के लिए सिर्फ 'खेद' जताया था. शुक्रवार को मामले की सुनवाई है.