सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस लीडर हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल (Congress Leader Hardik Patel) को फिलहाल राहत दे दी है.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल (Congress Leader Hardik Patel) को फिलहाल राहत दे दी है. SC ने अगले शुक्रवार तक हार्दिक की गिरफ्तारी पर रोक लगाई. इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार (Gujarat Government) को नोटिस जारी किया. हार्दिक ने 2015 पाटीदार आरक्षण आंदोलन हिंसा मामले में अग्रिम जमानत मांगी है. हार्दिक पटेल ने 2015 पाटीदार आरक्षण आंदोलन हिंसा मामले में अग्रिम ज़मानत मांगी है. कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा है कि आपने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया, 1 हफ्ता और इंतजार कीजिए. मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को की जाएगी.
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पटेल ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी. न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति विनीत शरण की पीठ ने इस याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है. पीठ ने कहा कि मामला 2015 में दर्ज किया गया था और इस मामले में जांच अब भी जारी है. आप एक मामले को पांच साल तक लटका कर नहीं रख सकते.
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पटेल के नेतृत्व वाली पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने आरक्षण की मांग को लेकर अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर एक रैली की थी. पुलिस ने दावा किया कि इस आयोजन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं दी गई थी और इस मामले में लोगों के गैरकानूनी ढंग से एकत्र होने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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