एरिक्सन इंडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए अनिल अंबानी, गुरूवार को फिर होगी सुनवाई

कोर्ट ने एरिक्सन इंडिया की उस याचिका पर ये नोटिस जारी किये थे जिसमें उन पर 550 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया गया है.

कोर्ट ने एरिक्सन इंडिया की उस याचिका पर ये नोटिस जारी किये थे जिसमें उन पर 550 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया गया है.

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yogesh bhadauriya
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एरिक्सन इंडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए अनिल अंबानी, गुरूवार को फिर होगी सुनवाई

अनिल अंबानी पर 550 करोड़ राशि का भुगतान नहीं करने का आरोप है

सुप्रीम कोर्ट(supreme court)ने मंगलवार को रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड(Reliance Communication limted) के चेयरमैन अनिल अंबानी(Anil Ambani) और अन्य को जारी अवमानना नोटिस पर सुनवाई बुधवार के लिये स्थगित कर दी है. कोर्ट ने एरिक्सन इंडिया(Ericsson India) की उस याचिका पर ये नोटिस जारी किये थे जिसमें उन पर 550 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया गया है. न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ के समक्ष अंबानी, रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड की चेयरपर्सन छाया विरानी उपस्थित हुए. इन सभी को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया गया था.

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पीठ ने कहा कि समय की कमी और भोजन अवकाश के बाद विशेष पीठ के बैठने की वजह से अवमानना याचिका के इस मामले में बुधवार को सुनवाई जारी रहेगी. इस मामले में संक्षिप्त सुनवाई के दौरान एरिक्सन इंडिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि शीर्ष अदालत के पहले के दो आदेशों का घोर उल्लंघन किया गया है और उन्होंने (आरकाम) ने अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है. पीठ ने तीनों कथित अवमाननाकर्ताओं को गुरुवार को भी न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया.

Source : News Nation Bureau

Supreme Court Anil Ambani Reliance Communications Limited Contempt Notice Ericsson India
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