नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में नवादा के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी। इससे पहले बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार सुबह कोर्ट खुलते ही याचिका खारिज रद्द कर दी गई।
बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत याचिका पर फिर से विचार कर इस पर फैसला सुनाएं। राज्य सरकार ने यह भी कहा था कि इस केस में जबतक गवाहों के बयान पूरे नहीं हो जाते, तबतक राजबल्लभ को जेल में ही रहने का आदेश दिया जाए।
इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में आरोपी राजबल्लभ को जमानत दे दी थी। इस मामले में बिहार सरकार का कहना है कि जेल से बाहर आने के बाद आरोपी विधायक गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इस कारण इसे जमनात न दी जाए।
नालंदा जिले के रहुई थाने के एक गांव की नाबालिग लड़की के साथ विधायक ने कथित रूप से दुष्कर्म किया था जिसके बाद महिला थाने में 9 फरवरी को दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी।
Source : News Nation Bureau