अयोध्या विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के चुनाव के बाद सुनवाई की अपील की खारिज
अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद के मामले में सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से लगाई गई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।
नई दिल्ली:
अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद के मामले में सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से लगाई गई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इस याचिका में 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद इस मसले पर सुनवाई करने की अपील की गई थी।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और अन्य जजों की स्पेशल बेंच ने 'प्रथम दृष्टया' उस अपील को भी खारिज किया जिसमें कपिल सिब्बल और राजीव धवन ने इस मसले पर 5 या 7 जजों की बेंच से सुनवाई कराए जाने की अपील की थी।
सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच जिसमें जस्टिस अशोक भुषण और एसए नजीर शामिल हैं, ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अयोध्या जमीन विवाद पर दिए गए फैसले के विरोध में लगी 14 सिविल अपील के सभी दस्तावेज पूरी तरह से ट्रांसलेट होने के बाद सबमिट किए जाएं।
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बता दें कि इस मामले में शिया वक्फ बोर्ड ने मंदिर बनाने का समर्थन किया है। वहीं इसके विरोध में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कड़ा विरोध किया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि अभी इससे जुड़े सभी दस्तावेज पेश नहीं हो पाए हैं। हालांकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज कोर्ट में जमा हैं।
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