सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी पर कर्नाटक की याचिका को किया खारिज, केंद्र को दिया ड्राफ्ट में बदलाव का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने मांग की थी कि नई सरकार के गठन तक कावेरी मैनेजमेंट योजना के ड्राफ्ट को रोक दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने मांग की थी कि नई सरकार के गठन तक कावेरी मैनेजमेंट योजना के ड्राफ्ट को रोक दिया जाए।

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pradeep tripathi
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सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी पर कर्नाटक की याचिका को किया खारिज, केंद्र को दिया ड्राफ्ट में बदलाव का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने मांग की थी कि नई सरकार के गठन तक कावेरी मैनेजमेंट योजना के ड्राफ्ट को रोक दिया जाए।

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इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो ड्राफ्ट के प्रावधानों में संशोधन करे जिसमें उसे समय-समय पर तटवर्ती राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी को कावेरी जल के संबंध में निर्देश देने का अधिकार है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने अटॉर्नी जनरल को कहा है कि ड्राफ्ट में संशोधन कर उसे गुरुवार को कोर्ट को स्वीकृति के लिये सौंपा जाए।

इस बेंच में एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ भी हैं। बेंच ने कर्नाटक के वकील श्याम दीवान के तर्कों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि जुलाई तक कावेरी योजना को अंतिम रूप दिये जाने पर रोक लगाई जाए, क्योंकि अभी नई सरकार का गठन हो रहा है।

दीवान ने कहा, 'इससे संबद्ध सभी राज्य अपना मत ड्राफ्ट योजना को दे रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जुलाई के पहले हफ्ते तक इस पर रोक लगाई जाए क्योंकि मेरे पास मंत्रिमंडल की तरफ से कोई सहायता और दिशा निर्देश नहीं है।'

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कोर्ट ने दीवान की मांग को खारिज करते हुए कहा, 'ड्राफ्ट योजना को केंद्र सरकार तय करेगी।'

कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार के लिये तय की है। इसी दिन केंद्र सरकार भी संशोधित ड्राफ्ट सौंपेगी जिस पर कोर्ट विचार करेगा।

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Source : News Nation Bureau

Supreme Court Karnataka cauvery issue SC rejects Karnataka plea
      
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