Advertisment

तृणमूल कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट का झटका, नहीं रुकेगी CBI जांच

तृणमूल कांग्रेस को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले की सीबीआई से जांच नहीं कराए जाने की मांग को खारिज कर दिया है।

author-image
Aditi Singh
एडिट
New Update
तृणमूल कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट का झटका, नहीं रुकेगी CBI जांच

ममता बनर्जी (फाइल फोटो)

Advertisment

तृणमूल कांग्रेस को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले की सीबीआई से जांच नहीं कराए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। नारद स्टिंग ऑपरेशन मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सामने आया था जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई नेता कथित तौर पर घूस लेते नजर आए थे।

इसे भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल में हिंदुओ की घटती जनसंख्या पर आरएसएस ने जताई चिंता

स्टिंग के सामने आने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और सीबीआई को 24 घंटे के भीतर स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित सभी दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया था।

इसे भी पढ़ें: कॉमेडी शो करने पर सिद्धू के तेवर सख्त, कहा- मुनाफे का पद नही

कोर्ट ने कहा था कि प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद जरूरत पड़ने पर सीबीआई प्राथमिकी दर्ज करे और उसके बाद औपचारिक जांच शुरू करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल नेता सुवेंदु अधिकारी और सौगत रॉय की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने इस मामले की एसआईटी या हाई कोर्ट से जांच कराए जाने की मांग की गई थी।

इसे भी पढ़ें: सहारा को SC की चेतावनी, नहीं दिए पैसे तो नीलाम कर देंगे 39,000 करोड़ रुपये की एंबी वैली

Source : News Nation Bureau

Narada Sting
Advertisment
Advertisment
Advertisment