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सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय सहारा की एंबी वैली नीलामी पर रोक लागाने वाली याचिका की खारिज

सहारा की तरफ से एक हलफनामा दाखिल कर यें मांग की गई थी कि उनकी एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया फिलहाल रोक दी जाए।

Updated on: 10 Aug 2017, 07:34 PM

नई दिल्ली:

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय की उस अर्जी को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने एंबी वैली की नीलामी को फिलहाल रोकने की मांग की थी। सहारा की तरफ से एक हलफनामा दाखिल कर यें मांग की गई थी कि उनकी एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया फिलहाल रोक दी जाए।

सहारा की तरफ से ये तर्क दिया गया था कि वो रुपये वापस करने के लिए किसी नए प्लान पर काम कर रहे हैं ऐसे में एंबी वैली की नीलीमी फिलहाल रोक दी जाए। लेकिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की इस अपील को ठुकराते हुए एंबी वैली की नीलामी वाला फैसला जारी रखने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले बकाया पैसे जमा किए जाएं, उसके बाद देखा जाएगा कि निवेशकों का पैसा आपके कहे मुताबिक मिला था या नहीं। हम यह भी देखेंगे कि वे निवेशक थे, काल्पनिक थे या चांद से आये थे।

दरसअल सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को एक नया आदेश जारी करते हुए सहारा प्रमुख से 7 सितंबर तक 1805 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमबी वैली प्रॉपर्टी के नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए।

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