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पूर्व जस्टिस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिली अंतरिम जमानत, 6 महीना रहना होगा जेल में

सुप्रीम कोर्ट से अवमानना के आरोप में सजा पाए कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस सीएस कर्णन को अभी 6 महीने जेल में रहना पड़ेगा।

Updated on: 21 Jun 2017, 01:17 PM

highlights

  • पूर्व जस्टिस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिल अंतरिम जमानत
  • सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के आरोप में सुनाई है 6 महीने जेेल की सजा

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट से अवमानना के आरोप में सजा पाए कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस सीएस कर्णन को बड़ा झटका लगा है। सी एस कर्णन को अभी 6 महीने जेल में रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने उन्हें अंतरिम जमानत देने या सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें सात जजों की संविधान पीठ ने छह महीने की सजा सुनाई है और ऐसे में उस आदेश पर कोई सुनवाई नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सजा माफी के लिए कर्णन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाने की सलाह भी दी। इसके बाद जस्टिस कर्णन को पश्चिम बंगाल पुलिस एयर इंडिया के विमान से कोलकाता लेकर चली गई।

गौरतलब है कि 9 मई को सात जजों की बेंच ने पूर्व जस्टिस कर्णन को अवमानना का दोषी मानते हुए 6 महीने की सजा सुनाई थी। जिसके बाद वो फरार चल रहे थे। उन्हें पुलिस ने कोयम्बूटर से गिरफ्तार किया था। कर्णन एक महीने से अधिक समय से गिरफ्तारी से बच रहे थे, और वह कुछ ही दिनों पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं।

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गौरतलब है कि इसी साल 23 जनवरी को पूर्व जस्टिस कर्णन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 20 जजों की लिस्ट भेजी थी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उनकी जांच की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस कर्णन को अवमानना का नोटिस जारी किया था।

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