आम बजट रोके जाने संबंधी यायिका पर SC का तत्काल सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने विधानसभा चुनाव के पहले बजट पेश किए जाने को रोके जाने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से मना कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने विधानसभा चुनाव के पहले बजट पेश किए जाने को रोके जाने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से मना कर दिया है।

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Abhishek Parashar
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आम बजट रोके जाने संबंधी यायिका पर SC का तत्काल सुनवाई से इनकार

फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने विधानसभा चुनाव के पहले बजट पेश किए जाने को रोके जाने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से मना कर दिया है।

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चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने कहा, 'हम इस मामले की सुनवाई करेंगे लेकिन समय आने पर। फिलहाल इस मामले की तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है।'

चुनाव आयोग की तरफ से पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाने की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद आचार संहिता लागू हो चुकी है। पांचों राज्यों में विधानसभा चुनावों की शुरुआत 4 फरवरी से होकर 8 मार्च तक चलेगी।

केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2017-18 का आम बजट इस बार एक फरवरी को पेश कर रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी सरकार बजट की मदद से पांचों राज्यों में होने वाले चुनाव को प्रभावित कर सकती है।

इसी मांग को लेकर चुनाव विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के समक्ष याचिका दायर की थी लेकिन उन्हें आयोग की तरफ से कोई राहत नहीं मिली। आयोग ने कहा कि बजट की तारीखों को लेकर वह सरकार के क्षेत्राधिकार में कोई दखल नहीं दे सकते।

HIGHLIGHTS

  • बजट रोके जाने को लेकर दी गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार
  • पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव शुरू ठीक होने से ठीक तीन दिन पहले ही पेश हो रहा है बजट

Source : News Nation Bureau

Supreme Court election commission Model Code Of Conduct
      
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