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सुप्रीम कोर्ट का असम में एनआरसी की समयसीमा बढ़ाने से इनकार

शीर्ष अदालत ने आपत्ति करने वालों के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में समन्वयक को कानून के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी

Updated on: 08 May 2019, 01:46 PM

नई दिल्ली:

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है. सर्वोच्च अदालत ने घोषणा की कि प्रक्रिया को 31 जुलाई या उससे पहले जरूर पूरा कर लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में एक दिन की भी देरी नहीं की जा सकती.

शीर्ष अदालत ने आपत्ति करने वालों के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में समन्वयक को कानून के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी. इससे पहले, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने आम चुनाव के दौरान एनआरसी के काम को स्थगित करने का अनुरोध करते हुए दायर की गई याचिका को लेकर केंद्र और गृह मंत्रालय की आलोचना की थी.