सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शराब कारोबारियों को शराब के स्टॉक राज्य से बाहर भेजने की समय सीमा को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें 31 जुलाई के बाद बची हुई शराब को नष्ट करना होगा।
मई में सुप्रीम कोर्ट ने शराब निर्माता कंपनियों को राहत देते हुए पुराने स्टॉक के निपटारे के लिए 31 जुलाई तक मोहलत दी थी। शराब निर्माता कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनके पास 200 करोड़ रुपये की शराब का स्टॉक है, ऐसे में उन्हें स्टॉक क्लीयर करने के लिए थोड़ा वक्त और दिया जाए।
उनकी मांग को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शराब निर्माता कंपनियों को स्टॉक क्लीयर करने के लिए 31 जुलाई तक की मोहलत दी थी।
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शराब के स्टॉक को क्लीयर करने के लिये सुप्रीम कोर्ट ने यह सीमा 31 मई निर्धारित की थी। लेकिन मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों को 31 जुलाई तक अपना स्टॉक क्लीयर करने का समय दिया था।
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Source : News Nation Bureau