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Supreme Court( Photo Credit : (सांकेतिक चित्र))
देश के आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया हैं. कोर्ट ने कहा कि वो अपनी ओर से कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं जारी कर सकता कि किस राज्य में किसे अल्पसंख्यक माना जाए. एससी ने ये भी कहा कि वो अपनी ओर से कोई ऐसा दिशा-निर्देश नहीं जारी कर सकता कि किस राज्य में किसे अल्पसंख्यक माना जाए.
Supreme Court refuses to entertain a PIL seeking that minority communities be defined on the basis of state-wise population data instead of national data. pic.twitter.com/YEsOrn4rwT
— ANI (@ANI) December 17, 2019
चीफ जस्टिस एस के बोबडे ने कहा, 'देश की जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक तय होता है, न कि राज्य की जनसंख्या के आधार पर. इस बारे में कोर्ट गाइड लाइन कैसे बना सकता है?'
याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय का कहना था, 'कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वहां उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए तय कोई लाभ नहीं मिलता. केंद्र सरकार की ओर से अटॉनी जनरल ने भी याचिका का समर्थन नहीं किया.'
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो