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हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने वाली याचिका को SC ने किया खारिज

देश के आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया हैं. कोर्ट ने कहा कि वो अपनी ओर से कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं जारी कर सकता कि किस राज्य में किसे अल्पसंख्यक माना जाए.

Updated on: 17 Dec 2019, 11:44 AM

नई दिल्ली:

देश के आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया हैं. कोर्ट ने कहा कि वो अपनी ओर से कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं जारी कर सकता कि किस राज्य में किसे अल्पसंख्यक माना जाए. एससी ने ये भी कहा कि वो अपनी ओर से कोई ऐसा दिशा-निर्देश नहीं जारी कर सकता कि किस राज्य में किसे अल्पसंख्यक माना जाए.

चीफ जस्टिस एस के बोबडे ने कहा, 'देश की जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक तय होता है, न कि राज्य की जनसंख्या के आधार पर. इस बारे में कोर्ट गाइड लाइन कैसे बना सकता है?'

याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय  का कहना था, 'कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वहां उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए तय कोई लाभ नहीं मिलता. केंद्र सरकार की ओर से अटॉनी जनरल ने भी याचिका का समर्थन नहीं किया.'