NPR की प्रक्रिया पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंज्र सरकार को नोटिस जारी किया है. एनपीआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंज्र सरकार को नोटिस जारी किया है. एनपीआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया कि वह एनपीआर पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगा रहा है.
Supreme Court issues notice to Centre on fresh petitions challenging Citizenship (Amendment) Act and the #NPR process. Court refuses to stay the process and tags the pleas along with other CAA matters which are scheduled to be heard. pic.twitter.com/dnpPDrul6i
— ANI (@ANI) January 27, 2020
याचिका में लोगों के डाटा की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया गया था. याचिका में तर्क दिया गया कि आधार में डेटा की सिक्योरिटी की गारंटी है, लेकिन नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के तहत इकट्ठा की जा रही जानकारी के दुरुपयोग से किसी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है. इस मामले में कोर्ट ने कहा कि फिलहाल एनपीआर पर रोक लगाने को कोई कारण नजर नहीं आ रहा है. कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी पर डाटा सुरक्षा को लेकर उसका पक्ष जाना है.
मोदी सरकार के कैबिनेट ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR)को पिछले साल दिसंबर में मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार ने 10 जनवरी 2020 से यह संशोधित कानून को लागू कर दिया है. सरकार के सूत्रों के मुताबिक सभी राज्यों ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) की अधिसूचना जारी कर दी है. वहीं केरल और पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार को एनपीआर पर फिलहाल रोक लगाने के लिए बातचीत की है.
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