हरेन पांड्या की हत्या की नए सिरे से जांच सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या के मामले की अदालत की निगरानी में नए सिरे जांच कराने संबंधी जनहित याचिका ठुकरा दी है. साथ ही याचिकाकर्ता सीपीआईएल पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या के मामले की अदालत की निगरानी में नए सिरे जांच कराने संबंधी जनहित याचिका ठुकरा दी है. साथ ही याचिकाकर्ता सीपीआईएल पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

author-image
Nihar Saxena
एडिट
New Update
हरेन पांड्या की हत्या की नए सिरे से जांच सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

गुजरात के पूर्व दिवंगत गृह मंत्री हरेन पांड्या

उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या के मामले की अदालत की निगरानी में नए सिरे जांच कराने संबंधी जनहित याचिका ठुकरा दी है. साथ ही याचिकाकर्ता सीपीआईएल पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Advertisment

यह भी पढ़ेंः Sensex Today: बजट से पहले बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स 40 हजार के पार, निफ्टी 11,950 के ऊपर

फरवरी में हुई बहस के बाद फैसला रखा था सुरक्षित

गौरतलब है कि इसके पहले एनजीओ सीपीआईएल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील शांति भूषण और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बहस पूरी हो जाने के बाद न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. उस वक्त शांति भूषण ने दलील दी कि हत्या मामले में हाल में कई नए तथ्य सामने आए हैं जिनकी नए सिरे से जांच किए जाने की आवश्यकता है.

यह भी पढ़ेंः Union Budget 2019: बजट के दिन ब्रीफकेस लाने की दिलचस्प कहानी, जानें यहां

सुबह सैर पर की गई थी हरेन पांड्या की हत्या

सॉलिसिटर जनरल ने आरोप लगाया कि एनजीओ राजनीतिक बदला लेने के लिए जनहित याचिका अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग कर रहा है. गुजरात में नरेन्द्र मोदी सरकार में गृह मंत्री रहे हरेन पांड्या की 26 मार्च, 2003 को अहमदाबाद में लॉ गार्डन इलाके में उस समय गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी, जब वह सुबह की सैर कर रहे थे.

HIGHLIGHTS

  • गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की 2003 में कर दी गई थी हत्या.
  • एनजीओ सीपीआईएल ने अदालत की निगरानी में जांच की दाखिल की थी याचिका.
  • याचिकाकर्ता सीपीआईएल पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.
Supreme Court Murder Refuses Haren Pandya reinvestigation
      
Advertisment