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आय से अधिक संपत्ति मामला: जयललिता को नहीं ठहराया जाएगा दोषी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु की दिवंगत नेता जे जयललिता के आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।

Updated on: 05 Apr 2017, 08:41 PM

highlights

  • सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
  • कर्नाटक सरकार ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दाखिल की थी याचिका
  • कोर्ट ने जयललिता को मौत के बाद बरी कर दिया था और शशिकला को 4 साल की सजा सुनाई थी

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु की दिवंगत नेता जे जयललिता के आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हमने कर्नाटक सरकार की याचिका विचार करने के बाद पाया कि 14 फरवरी 2017 के आदेश में बदलाव करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मेरिट के आधार पर याचिका को खारिज किया जाता है।'

आपको बता दें की आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के पांच दिसंबर को हुए निधन को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ दायर सभी अपीलों पर कार्यवाही खत्म कर दी थी। जबकि उनके करीबी शशिकला को चार साल की सजा और 10 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

जयललिता को बरी किये जाने के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कर्नाटक सरकार ने जयललिता को भी दोषी करार देने और ट्रायल कोर्ट के जुर्माने को बरकरार रखने की मांग की थी।

कर्नाटक सरकार ने पुनर्विचार याचिका में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक जयललिता जीवित थीं इसलिए यह फैसला उन पर भी लागू होना चाहिए और कोर्ट उनकी संपत्ति जब्त कर जुर्माना वसूलने के आदेश जारी करें।

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