सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अयोध्या में विवादास्पद राम जन्मभूमि पर बने अस्थायी मंदिर में पूजा करने के अधिकार संबंधी उनकी याचिका पर जल्दी सुनवाई करने से इंकार कर दिया।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ ने उन्हें यह याचिका किसी और दिन न्यायालय में पेश करने को कहा।
स्वामी ने अदालत से बाहर आते हुए कहा कि राम जन्मभूमि में पूजा करने का उनका अधिकार, दोनों संबंधित पक्षों के बीच स्थल पर दावे के विवाद से ज्यादा बड़ा है।
उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'मैंने राम मंदिर याचिका के मुद्दों को उठाया लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा, आज नहीं। इसलिए इस मुद्दे को दोबारा शुक्रवार को उठाउंगा।'
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Source : IANS