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सुप्रीम कोर्ट( Photo Credit : फाइल फोटो)
कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह के मामले को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. दरअसल इस मामले पर बीजेपी नेता डॉ नंद किशोर गर्ग ने याचिका दाखिल की थी और कन्हैया कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने के लिए गाइड़ लाइन बनाने की मांग की थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. बता दें, याचिकाकर्ता ने जेएनयू देशद्रोह केस का उदाहरण दिया था, जहां कन्हैया, उमर खालिद के चार्जशीट दायर होने के एक साल गुजरने के बाद भी दिल्ली सरकार से ज़रूरी अनुमति नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि कोई जेनरिक ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है. इस तरह का आदेश सिर्फ़ विशेष केस में तथ्यो को देखकर ही दिया जा सकता है.
Supreme Court today refused to entertain a petition filed by BJP leader Dr Nand Kishore Garg, seeking sanction to prosecute Kanhaiya Kumar in an alleged sedition case of 2016. pic.twitter.com/TNf8yEyW42
— ANI (@ANI) February 24, 2020
Source : News Nation Bureau