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सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय को ऑडिट रिपोर्ट जमा करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण क्षेत्र के मज़दूरों के कल्याण के लिए जमा 20 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा के फंड का इस्तेमाल न होने के मामले में केन्द्र सरकार को फटकार लगाई है।

Updated on: 19 Sep 2017, 05:58 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण क्षेत्र के मज़दूरों के कल्याण के लिए जमा 20 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा के फंड का इस्तेमाल न होने के मामले में केन्द्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी से जल्द ऑडिट कर हिसाब की रिपोर्ट जमा करने का आदेश देने को कहा है।

आज सीएजी (सेंट्रल ऑडिटरस ग्रुप) ने सुनवाई के दौरान बताया कि उसने केंद्र और राज्यों से आंकड़े ले लिए हैं और उनकी समीक्षा की जा रही है। जल्द ही ऑडिट रिपोर्ट को सब्मिट कर दिया जाएगा।

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इससे पहले 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि आखिर इतने पैसे कहाँ गए ? क्या इन्हें अफसरों की पार्टियों और छुट्टियों में खर्च कर दिया गया?

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के खिलाफ याचिका दायर की गई जिसमें कहा गया है कि बिल्डरों से तो वर्कर वेलफेयर सेस लिया जा रहा है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें इसे खर्च नहीं कर रही हैं। न तो मज़दूरों की पहचान की गई है और न उन तक कोई फायदा पहुँचाया जा रहा है।

इस मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी।

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