logo-image

गहलोत और पायलट में तू डाल-डाल तो मैं पांत-पांत का खेल, SC में सचिन ने भी लगाई कैविएट

राजस्थान का सियासी ड्रामा लगातार बढ़ता जा रहा है. हाईकोर्ट के आदेश को लेकर राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की है. इसके बाद पायलट गुट ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है. पायलट गुट ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने से पहने उनका पक्ष भी सुने.

Updated on: 22 Jul 2020, 03:07 PM

नई दिल्ली:

राजस्थान का सियासी ड्रामा लगातार बढ़ता जा रहा है. हाईकोर्ट के आदेश को लेकर राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की है. इसके बाद पायलट गुट ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है. पायलट गुट ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने से पहने उनका पक्ष भी सुने.

यह भी पढ़ेंः विकास दुबेः आयोग का गठन, यूपी सरकार बोली- जरूरत पड़ी तो CBI या NIA का भी लेंगे सहयोग

राजस्थान में सचिन पायलट और 18 विधायकों को स्पीकर के नोटिस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और 24 जुलाई पायलट गुट के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करने का आदेश दिया है. इसके बाद राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं. सीपी जोशी का कहना है कि किसी विधायक को अयोग्य घोषित करने अधिकार स्पीकर का है. स्पीकर के फैसले में कोर्ट दखल नहीं दे सकता. स्पीकर को अधिकार है कि वो विधायकों को नोटिस दे सकता है.

यह भी पढ़ेंः NCERT ने 12वीं के पाठ्यक्रम में किया बदलाव, अनुच्छेद 370 हटाए जाने का एक अध्याय जोड़ा

राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट गुट के विधायकों को फौरी तौर पर राहत मिल गई है. राजस्थान के सियासी संग्राम में राजस्थान हाई कोर्ट ने फिलहाल सचिन पायलट गुट को 24 जुलाई तक राहत दी है. हाई कोर्ट ने राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से कहा कि आप आगामी 24 जुलाई तक अपनी सचिन पायलट खेमे के विधायकों पर कार्रवाई न करें. अब हाई कोर्ट 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा. आपको बता दें कि सचिन पायलट गुट ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के नोटिस का जवाब देने की बजाए उसके खिलाफ याचिका दायर कर दी थी.