गहलोत और पायलट में तू डाल-डाल तो मैं पांत-पांत का खेल, SC में सचिन ने भी लगाई कैविएट

राजस्थान का सियासी ड्रामा लगातार बढ़ता जा रहा है. हाईकोर्ट के आदेश को लेकर राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की है. इसके बाद पायलट गुट ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है. पायलट गुट ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने से पहने उनका पक्ष भी सुने.

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Kuldeep Singh
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Sachin Pilot vs Ashok Gehlot

सचिन पायलट और अशोक गहलोत( Photo Credit : फाइल फोटो)

राजस्थान का सियासी ड्रामा लगातार बढ़ता जा रहा है. हाईकोर्ट के आदेश को लेकर राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की है. इसके बाद पायलट गुट ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है. पायलट गुट ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने से पहने उनका पक्ष भी सुने.

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राजस्थान में सचिन पायलट और 18 विधायकों को स्पीकर के नोटिस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और 24 जुलाई पायलट गुट के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करने का आदेश दिया है. इसके बाद राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं. सीपी जोशी का कहना है कि किसी विधायक को अयोग्य घोषित करने अधिकार स्पीकर का है. स्पीकर के फैसले में कोर्ट दखल नहीं दे सकता. स्पीकर को अधिकार है कि वो विधायकों को नोटिस दे सकता है.

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राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट गुट के विधायकों को फौरी तौर पर राहत मिल गई है. राजस्थान के सियासी संग्राम में राजस्थान हाई कोर्ट ने फिलहाल सचिन पायलट गुट को 24 जुलाई तक राहत दी है. हाई कोर्ट ने राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से कहा कि आप आगामी 24 जुलाई तक अपनी सचिन पायलट खेमे के विधायकों पर कार्रवाई न करें. अब हाई कोर्ट 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा. आपको बता दें कि सचिन पायलट गुट ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के नोटिस का जवाब देने की बजाए उसके खिलाफ याचिका दायर कर दी थी.

Source : News Nation Bureau

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