सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली नगर निगम का हलफनामा: जहांगीरपुरी में नहीं तोड़ा कोई मकान या दुकान
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली नगर निगम का हलफनामा: जहांगीरपुरी में नहीं तोड़ा कोई मकान या दुकान
नई दिल्ली:
उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जहांगीरपुरी इलाके में 20 अप्रैल को या इससे पहले किसी भी विध्वंस अभियान में किसी भी घर या दुकान को नहीं तोड़ा गया था और अदालत के आदेश के बारे में जानने के बाद तोड़फोड़ अभियान दोपहर करीब 12 बजे रोक दिया गया था।एक जवाबी हलफनामे में, आयुक्त ने कहा, आदेश के बारे में जानने के बाद, मैंने तुरंत निगम की टीम को दोपहर करीब 12 बजे चल रही प्रक्रिया को रोकने का निर्देश दिया था। मैं सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता हूं कि इस अदालत के आदेश के बारे में पता चलने के बाद चल रही प्रक्रिया को तुरंत रोक दिया था।
उन्होंने कहा कि यह एक सामान्य अनुभव है कि जब भी कानून लागू करने वाली एजेंसियां अनधिकृत अनुमानों और अन्य अतिक्रमणों को हटाने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करती हैं, तो प्रभावित पक्ष गलत तरीके से यह तर्क देकर अधिकारियों को गुमराह करते हैं कि किसी सक्षम अदालत द्वारा रोक लगाई गई है।
उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए है कि जब तक इस तरह का स्थगन आदेश नहीं दिखाया जाता है, तब तक अभियान जारी रहता है। एक कार्य दिवस पर साइट पर अधिकारी अभियान की निगरानी करते हुए टेलीविजन रिपोर्ट या सोशल मीडिया रिपोर्ट नहीं देख रहे होंगे।
इन आरोपों का खंडन करते हुए कि घरों, दुकानों और एक मस्जिद के एक निश्चित हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया था, हलफनामे में कहा गया है, यह जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि 20 अप्रैल को या पिछले किसी भी अभियान में कोई घर या दुकान नहीं तोड़ी गई थी। यह सरासर झूठ है जिसके लिए हलफनामे की पुष्टि करने वाले अभिसाक्षी (डेपोनेंट) पर मुकदमा चलाने की जरूरत है।
आयुक्त ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एक नियमित प्रशासनिक अभ्यास को सांप्रदायिक रूप से सनसनीखेज बनाने का प्रयास किया है, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के तहत किया जा रहा था।
20 अप्रैल को जमीयत उलमा-ए-हिंद का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष जहांगीरपुरी विध्वंस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद नगर निगम ने विध्वंस अभियान को नहीं रोका।
21 अप्रैल को, न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिकारियों से कहा था कि अगर शीर्ष अदालत के यथास्थिति के आदेश के बावजूद विध्वंस किया गया तो यह एक गंभीर बात होगी।
आयुक्त ने कहा कि दिल्ली नगर अधिनियम की धारा 320 से 322, जो सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से संबंधित है, यह दशार्ती है कि एमसीडी बिना नोटिस के सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने का हकदार है। हलफनामे में आगे कहा गया है, जब एक सड़क या फुटपाथ को साफ (अतिक्रमण हटाते हुए) किया दिया जाता है, तो प्रक्रिया उस एक छोर से दूसरे छोर तक बिना किसी धर्म या मालिक/कब्जे वाले के भेद के बिना चलती है, जिसने अनधिकृत रूप से फुटपाथ या सार्वजनिक सड़क पर कब्जा कर रखा है।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि केवल सार्वजनिक सड़कों पर अनधिकृत चीजों को हटाने, घरों और दुकानों की सीमा से परे अनधिकृत अस्थायी संरचनाओं को हटाने की गतिविधि हुई और ड्राइव के दौरान बिल्डिंग लाइन बरकरार रही। हलफनामे में कहा गया है, याचिकाकर्ता 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी इलाके में हुई कुछ दंगों की घटनाओं को जानबूझकर भ्रामक प्रस्तुतियां देकर और इसे राजनीतिक रंग देकर उत्तर डीएमसी के वैध अभ्यास को रोकने के प्रयास में जोड़ रहे हैं।
जहांगीरपुरी इलाके में विध्वंस अभियान के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद की याचिका पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। 21 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए विध्वंस अभियान के संबंध में यथास्थिति के आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया था।
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