सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, NDA परीक्षा में भाग ले सकेंगी महिलाएं

NDA परीक्षा में भाग ले सकेंगी महिलाएं, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

NDA परीक्षा में भाग ले सकेंगी महिलाएं, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

author-image
nitu pandey
एडिट
New Update
supreme court

सुप्रीम कोर्ट ( Photo Credit : न्यूज नेशन ब्यूरो )

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में प्रवेश के लिए परीक्षा में बैठने का निर्देश दिया. परीक्षा 5 सितंबर को होनी है. परीक्षा के रिज़ल्ट/ प्रवेश आगे चलकर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को समुचित अवसर न दिए जाने को लेकर आर्मी के रुख की आलोचना की. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने महिलाओं को समुचित  अवसर न दिए जाने को लेकर आर्मी के रुख की आलोचना की. SC का ये आदेश इसलिए अहम है क्योंकि अभी तक लड़कियों को NDA परीक्षा में बैठने की इजाज़त नहीं थी.

Advertisment

जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कुश कालरा द्वारा दायर एक रिट याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई थी.

जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कुश कालरा द्वारा दायर एक रिट याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया है कि महिलाओं को केवल लिंग के आधार पर एनडीए में शामिल नहीं किया जाता है. यह समानता के मौलिक अधिकारों का कथित उल्लंघन है. 

इसे भी पढ़ें:तालिबान ने बरपाया कहर, अफगानिस्तान में सलीमा जाफरी हुई गिरफ्तार

याचिका में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की अपील की गई थी कि योग्य महिला उम्मीदवारों को ‘राष्ट्रीय रक्षा अकादमी’ और ‘नौसेना अकादमी परीक्षा’ में बैठने और एनडीए में प्रशिक्षण देने की अनुमति दी जाए.

HIGHLIGHTS

  • एनडीए एग्जाम में शामिल हो सकती हैं महिलाएं
  • सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
  • 5 सितंबर को होनी है परीक्षा 

Source : Arvind Singh

NDA Supreme Court
      
Advertisment