सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों के लिए दी राहत, इतने बजे से कर सकेंगे कंस्ट्रक्शन

अदालत ने आंशिक तौर राहत देते हुए कुछ शर्तों को भी लगाया है, जैसे धूल न उड़े इसके लिए निर्माण स्थल को ढंकने के निर्देश दिए हैं

अदालत ने आंशिक तौर राहत देते हुए कुछ शर्तों को भी लगाया है, जैसे धूल न उड़े इसके लिए निर्माण स्थल को ढंकने के निर्देश दिए हैं

author-image
Sushil Kumar
एडिट
New Update
supreme court

प्रतीकात्मक फोटो( Photo Credit : न्यूज स्टेट)

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों के लिए दी राहत दी है. उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक निर्माण कार्य किया जाएगा. शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक निर्माण कार्य पर रोक रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक राहत देते हुए निर्माण कार्य पर लगे रोक को हटा दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का प्रभाव कल यानी मंगलवार से होगा. सोमवार तक निर्माण कार्य पर रोक रहेगा.

Advertisment

बता दें कि पिछले कई दिनों से निर्माण कार्य पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था. दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया था. दिल्ली और एनसीआर में वायु की खराब गुणवत्ता के लिए पीएम 2.5 कणों को जिम्मेदार ठहराया जाता है और पीएम 2.5 के लिए कई वजह है जिसमें दिल्ली और एनसीआर में कंस्ट्रक्शन जिम्मेदार है।.नवंबर के शुरुआती दिनों में जब एक्यूआई का स्तर 1000 हजार के पार हुआ तो सीपीसीबी की तरफ से हेल्थ इमरजेंसी लागू किया गया था.

साथ ही ग्रेडेड रेस्पांस सिस्टम को लागू किया गया जिसमें सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई थी. हालांकि, बिल्डर इसकी आड़ में अपने प्रोजेक्ट्स की निर्माण अवधि को बढ़ाते रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत दिल्ली और एनसीआर में सिविल काम सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कराए जा सकते हैं, हालांकि रात में निर्माण कार्यों पर रोक जारी रहेगी.

अदालत ने आंशिक तौर राहत देते हुए कुछ शर्तों को भी लगाया है, जैसे धूल न उड़े इसके लिए निर्माण स्थल को ढंकने के निर्देश दिए हैं. दिल्ली और एनसीआर में ज्यादातर बिल्डर की शिकायत करते रहे हैं कि निर्माण कार्य रुकने की वजह से प्रोजेक्ट में देरी होती है और उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है. बता दें कि प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए सख्ती बरती जा रही थी. निर्माण कार्य पर रोक 25 दिसंबर तक लगाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा दिया है और अब सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक निर्माण कार्य होंगे. 

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो

Supreme Court Delhi NCR construction Pollution Construction Ban
Advertisment