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एक अप्रैल से नहीं बिकेंगी बीएस-3 गाड़ियां, सुप्रीम कोर्ट की रोक से ऑटो कंपनियों को झटका

सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो कंपनियों को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने 1 अप्रैल से बीएस-3 वाहनों की बिक्री पर रोक के फैसले को बरकरार रखा है।

Updated on: 29 Mar 2017, 03:25 PM

highlights

  • सुप्रीम कोर्ट ने एक अप्रैल से बीएस-3 वाहनों की बिक्री पर लगाया रोक
  • कंपनियों के स्टॉक में करीब 8.2 लाख गाडियां हैं

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो कंपनियों को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने 1 अप्रैल से बीएस-3 वाहनों की बिक्री पर रोक के फैसले को बरकरार रखा है। इस फैसले के बाद अब 1 अप्रैल से बीएस-3 वाहन नहीं बिकेंगे।

इस फैसले से खासकर थ्री व्हीलर्स और कमर्शियल वाहन बनाने वाली कंपनियों को सबसे नुकसान हो सकता है। फैसले में कोर्ट ने कहा कि कमर्शियल फायदे से ज्यादा आम लोगों की सेहत ज्यादा अहम है।

लोगों के सेहत को देखते हुए देश में 1 अप्रैल से बीएस-4 मानक लागू करने का फैसला किया गया था। इस बात को लेकर कंपनियों ने बीएस-3 स्टॉक बेचने के लिए कोर्ट से छह से आठ माह का समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने समय देने से इंकार कर दिया।

बताया जा रहा है कि कंपनियों के स्टॉक में करीब 8.2 लाख गाडियां हैं। कोर्ट ने कहा कि कंपनियों को पता था कि 1 अप्रैल 2017 से BS 4 गाडियां ही बेची जा सकेंगी। इसके बावजूद कंपनियों ने स्टाक खत्म नहीं किया।

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कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मामला सीधे-सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा है और ऐसे मामले में हम कंपनियों के फायदे के लिए लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाल सकते। साथ ही कहा कि लोगों का स्वास्थ्य ज्यादा अहम है और ये गाड़ियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।

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