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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, विल्फुल डिफॉल्टरों की सूची का खुलासा करे रिजर्व बैंक

सुप्रीम कोर्ट का मानना ​​है कि RBI के नॉन डिस्कलोजर की नीति 2015 के कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन है.

Updated on: 26 Apr 2019, 11:13 AM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने RBI को आदेश दिया है कि वह RTI के तहत बैंकों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट और विल्फुल डिफॉल्टरों की सूची का खुलासा करे. सुप्रीम कोर्ट का मानना ​​है कि RBI के नॉन डिस्कलोजर की नीति 2015 के कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि RBI को इस पॉलिसी को वापस लिया जाना चाहिए.

एल नागेश्वर राव और जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने आरबीआई को चेतावनी देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर कोर्ट की अवमामना के तहत कार्यवाही होगी.