सुप्रीम कोर्ट का आदेश, विल्फुल डिफॉल्टरों की सूची का खुलासा करे रिजर्व बैंक
सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि RBI के नॉन डिस्कलोजर की नीति 2015 के कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन है.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने RBI को आदेश दिया है कि वह RTI के तहत बैंकों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट और विल्फुल डिफॉल्टरों की सूची का खुलासा करे. सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि RBI के नॉन डिस्कलोजर की नीति 2015 के कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि RBI को इस पॉलिसी को वापस लिया जाना चाहिए.
A Bench of L Nageswara Rao and Justice MR Shah also warns RBI that any further violations of SC's order will result in serious contempt of court proceedings. SC asks RBI to withdraw it's non-disclosure policy, which is in violation of top court’s judgement. https://t.co/fInlRmfyEd
— ANI (@ANI) April 26, 2019
एल नागेश्वर राव और जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने आरबीआई को चेतावनी देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर कोर्ट की अवमामना के तहत कार्यवाही होगी.
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