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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
केरल के लव जिहाद से जुड़े हदिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि इस मामले की जांच से जुड़े दस्तावेज NIA को सौंप दिए जाएं। नेश्नल इंवेस्टीगेशन एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने अभी तक इस मामले की अलग से जांच नहीं की है। इस केस में केरल पुलिस अभी भी जांच कर रही है।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हदिया केस की जांच NIA को सौंपने के आदेश दे दिए हैं। गौरतलब है कि केरल हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन कर निकाह करने वाली अखिला हदिया की शादी रद्द कर उसे उसके पिता के पास भेज दिया था।
Love jihad case: Supreme Court today asks Kerala Police to share the probe details of the case with the National Investigation Agency.
— ANI (@ANI) August 10, 2017
इस मामले में हदिया की मानसिक स्थिति के साथ एनआईए की उस रिपोर्ट को भी आधार बनाया था जिसमें केरल में जिहाद के लिए धर्म परिवर्तन करवाने वाले संगठनों का ब्यौरा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हदिया के पति शफीन की याचिका पर एनआईए को भी नोटिस जारी किया था। मामले की अगली सुनवाई अब 16 अगस्त को होगी जिसमें एनआईए और केरल पुलिस दोनों ही अपनी ओर से रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे।
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Source : News Nation Bureau