केरल के लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NIA को जांच सौंपने के आदेश दिए

केरल के लव जिहाद से जुड़े हदिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले की जांच से जुड़े दस्तावेज NIA को सौंप दिए जाएं।

केरल के लव जिहाद से जुड़े हदिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले की जांच से जुड़े दस्तावेज NIA को सौंप दिए जाएं।

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Shivani Bansal
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केरल के लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NIA को जांच सौंपने के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

केरल के लव जिहाद से जुड़े हदिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि इस मामले की जांच से जुड़े दस्तावेज NIA को सौंप दिए जाएं। नेश्नल इंवेस्टीगेशन एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने अभी तक इस मामले की अलग से जांच नहीं की है। इस केस में केरल पुलिस अभी भी जांच कर रही है।

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मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हदिया केस की जांच NIA को सौंपने के आदेश दे दिए हैं। गौरतलब है कि केरल हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन कर निकाह करने वाली अखिला हदिया की शादी रद्द कर उसे उसके पिता के पास भेज दिया था।

इस मामले में हदिया की मानसिक स्थिति के साथ एनआईए की उस रिपोर्ट को भी आधार बनाया था जिसमें केरल में जिहाद के लिए धर्म परिवर्तन करवाने वाले संगठनों का ब्यौरा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हदिया के पति शफीन की याचिका पर एनआईए को भी नोटिस जारी किया था। मामले की अगली सुनवाई अब 16 अगस्त को होगी जिसमें एनआईए और केरल पुलिस दोनों ही अपनी ओर से रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे।

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Source : News Nation Bureau

Supreme Court kerala love jihad
      
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