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जेपी ग्रुप दिवालिया मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, 10 मई तक 200 करोड़ जमा कराने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप को 10 मई तक 200 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश उस वक्त आया जब कोर्ट में जेपी ग्रुप के दिवालिया प्रक्रिया के खिलाफ निवेशकों की याचिका पर सुनवाई हुई।

Updated on: 21 Mar 2018, 03:22 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप को 10 मई तक 200 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश उस वक्त आया जब कोर्ट में जेपी ग्रुप के दिवालिया प्रक्रिया के खिलाफ निवेशकों की याचिका पर सुनवाई हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आदेश दिया कि निवेशकों की सुविधा के लिए बनी वेबसाइट में जिन लोगों ने अब तक पैसे वापस देने की मांग की है उन्हें पैसे लौटाए जाने चाहिए।

गौरतलब है कि अब तक कुल 2800 लोगों ने पैसे लौटाने के की मांग की है। जेपी का कहना है कि ये संख्या कुल निवेशकों की सिर्फ 8 फीसदी है। कंपनी ने कोर्ट में बताया है कि कुल निवेशकों में से 92 फीसदी लोग फ्लैट चाहते हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी से वेबसाइट में सभी निवेशकों और उनके दावे का पूरा ब्यौरा डालने को कहा है।

कोर्ट ने जेपी ग्रुप को 200 करोड़ रुपये जमा करवाने को भी कहा है। कोर्ट ने कंपनी से दो इंस्टालमेंट्स में यह रकम जमा करने को कहा है। 15 अप्रैल तक 100 करोड़ रुपये और इसके बाद 10 मई तक बाकी 100 करोड़ रुपये कंपनी को जमा कराने हैं। मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को की जाएगी।

अदालत ने साथ ही कहा कि अपना पैसा वापस मांग रहे खरीदारों को यह रकम अनुपातिक (प्रो राटा) आधार पर बांटी जाएगी।

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