ज्ञानवापी के तहखाना खोलने का 'सुप्रीम' आदेश, सील एरिया का हो सर्वे- कोर्ट
इस मामले में हिंदू पक्षकारों ने दो याचिकाएं दाखिल की थी. एक याचिका में वजूखाना की सील खोलकर वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है और दूसरी याचिका में दस तहखानों का सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ज्ञानवापी के तहखाने खोलने का आदेश जारी कर दिया है. कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) को काशी के ज्ञानवापी परिसर में मौजूद कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने को भी कहा है. इस मामले में हिंदू पक्षकारों ने दो याचिकाएं दाखिल की थी. एक याचिका में वजूखाना की सील खोलकर वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है और दूसरी याचिका में दस तहखानों का सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है. इसपर कोर्ट ने तहखाने खोलने और कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर हिंदू पक्ष ने कहा ये कि ये सर्वे बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए वैज्ञानिक तरीके से किया जाए. मौजूदा वजूखाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संरक्षित है..जिसमें हिंदू पक्ष आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग होने का दावा कर रहा है..और मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बताता है.
हिंदू पक्षकार की दलील है कि इस इलाके का मुसलमानों के लिए कोई धार्मिक अहमियत नहीं है. आधुनिक निर्माण जानबूझकर शिवलिंग को छिपाने के लिए किया गया है. हिंदू पक्ष ने कहा है कि शिवलिंग के क्षेत्र को कृत्रिम दीवारें खड़ी करके घेर दिया गया है.
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