सुप्रीम कोर्ट के 9 नए जज 31 अगस्त को लेंगे शपथ

सुप्रीम कोर्ट के 9 नए जज 31 अगस्त को लेंगे शपथ

सुप्रीम कोर्ट के 9 नए जज 31 अगस्त को लेंगे शपथ

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IANS
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Supreme Court

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

सुप्रीम कोर्ट के नौ नए न्यायाधीश, जिनमें तीन महिलाएं शामिल हैं, जिनकी शीर्ष अदालत में पदोन्नति को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। इन्हें 31 अगस्त को शपथ दिलाई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

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अगले हफ्ते नए जजों के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में केवल एक ही पद रिक्त होगा, जिसमें स्वीकृत जजों की संख्या 34 है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति के वारंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना भी शामिल हैं, जो सितंबर 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं। न्यायमूर्ति नागरत्ना के पिता, न्यायमूर्ति ई.एस. वेंकटरमैया 1989 में कुछ महीनों के लिए सीजेआई रहे थे।

वर्तमान में, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी शीर्ष अदालत में एकमात्र सेवारत महिला न्यायाधीश हैं।

कॉलेजियम द्वारा चयनित अन्य दो महिला न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति हेमा कोहली, जो तेलंगाना एचसी की मुख्य न्यायाधीश हैं, और गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी.एस. पीठ में सीधी नियुक्ति के लिए नरसिम्हा कॉलेजियम की पसंद थे। नरसिम्हा की सिफारिश न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ. नरीमन की सेवानिवृत्ति के बाद आई है, जो बार से सीधे नियुक्त होने वाले पांचवें वकील थे। न्यायमूर्ति नरीमन 12 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए थे।

अन्य नए न्यायाधीशों में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी और केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और एम.एम. सुंदरेश।

विकास से परिचित सूत्रों के अनुसार, नौ नए न्यायाधीशों में से चार विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश हैं, इन न्यायाधीशों को अपने प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को समाप्त करने के लिए कुछ समय चाहिए।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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