logo-image

लालू प्रसाद यादव की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस

चारा घोटाला में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है.

Updated on: 15 Mar 2019, 12:12 PM

नई दिल्ली:

चारा घोटाला में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है. इस मामले में सीबीआई को 2 हफ्ते में जवाब देना है. बता दें कि लालू ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांगी है. उनके वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो करीब 2 साल से जेल में हैं.

बहुचर्चित चारा घोटाले के तीन मामलों में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. लालू प्रसाद यादव मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांग रहे हैं. लालू प्रसाद यादव ने झारखंड उच्च न्यायालय के जमानत न देने के आदेश को चुनौती दी. इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाले के तीन मामलों में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

लालू यादव 1990 के दशक में जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस समय करोड़ों रुपये का चारा घोटाला सुर्खियों में रहा. पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी.