सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करने वाले 12 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से दो हफ्तों के अंदर हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। जिन राज्यों से जवाब मांगा गया है उनमें दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं।
कोर्ट ने यह नोटिस सरकारी संगठन कॉमन कॉज द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इस याचिका के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 27 अप्रैल 2017 के फैसले के बावजूद अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने का मुद्दा उठाया गया है।
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कोर्ट ने पिछले साल एक फैसले में कहा था कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के मुद्दे समेत प्रस्तावित संशोधनों को संसद से पारित होने तक लोकपाल कानून पर अमल निलंबित रखना न्यायोचित नहीं है।
इस दौरान पीठ ने कहा था कि यह एक व्यवहारिक कानून है और इसके सावधानों को लागू करने में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगता है।
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Source : News Nation Bureau