इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, निर्देश के बाद SBI ने इलेक्शन कमीशन को भेजी डिटेल्स
15 फरवरी को पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने मंगलवार (12 मार्च) को चुनावी बॉन्ड का पूरा डेटा चुनाव आयोग को भेज दिया है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई थी और चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने की समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी थी. कोर्ट ने आदेश दिया था कि एसबीआई 12 मार्च को कामकाजी समय खत्म होने तक चुनावी बॉन्ड के बारे में पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दे. ऐसे में एसबीआई द्वारा चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी देने के बाद 2 दिन के अंदर यह साफ हो जाएगा कि किस पार्टी को कितने रुपये का चंदा मिला है.
दो दिन में पब्लिश हो जाएगा डिटेल्स
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने चुनाव आयोग को 15 मार्च शाम 5 बजे तक एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया है यानी 15 मार्च को जानकारी सामने आ जाएगी कि किन पार्टियों को कितने चंदे मिले.
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एसबीआई के अनुरोध को किया दरकिनार
आपको बता दें कि 15 फरवरी को पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. इसे चुनाव आयोग ने असंवैधानिक करार देते हुए निर्देश दिया कि चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और चंदा प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलास करें. इस फैसले के बाद एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से विवरण साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया था, हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के अनुरोध को खारिज कर दिया और सभी डिटेल्स साझा करने का आदेश दिया.
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